ग्रामीण क्षेत्र में विकास हेतु सरकार द्वारा Sakal Gram Awas New Yojana शुरू की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता तथा आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी इस लेख में दी जा रही हैं।
सकल ग्राम आवास योजना
सकल ग्राम आवास योजना की आधिकारिक योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हैं। सकल ग्राम योजना इसका लोकप्रिय नाम बन गया हैं लेकिन यह इसका आधिकारिक नाम नहीं हैं। पहले इस योजना का नाम इंद्रा आवास योजना था। सन् 2015 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया।
योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे ऐसे लोग जिनके पास घर बनाने के लिए भूमि तो हैं लेकिन पक्का मकान नहीं हैं उन्हें मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। यह पूर्ण रूप से एक केंद्र प्रायोजित योजना हैं अतः योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कुल खर्चे का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता हैं।
PM आवास योजना राजस्थान
हाल ही में राजस्थान राज्य में वार्षिक बजट 2024-25 जारी किया गया हैं। इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना राजस्थान का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों को राजस्थान सरकार की तरफ़ से अतिरिक्त 25,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। अतः राजस्थान में यदि ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं तो अब 1.20 लाख की जगह 1 लाख 45 हज़ार रुपए की अर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
और यदि शहरी क्षेत्र में आवास योजना का लाभ ले रहे हैं तो अब 1 लाख 75 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार पात्रता शर्तों का निर्धारण किया हैं जिससे केवल ज़रूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिल सके।
योजना की पात्रता शर्तें
- आवेदक व्यक्ति या उसके परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान बना हुआ नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास घर बनाने लायक़ स्वयं की भूमि होनी चाहिए जिसका आधिकारिक पट्टा बना हुआ हो।
- इसके साथ ही व्यक्ति की वार्षिक आय योजना में निर्धारित मापदंडों के अन्तर्गत होनी चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जो निराश्रित हैं, महिला प्रधान परिवार जिसमें कई वयस्क सदस्य ना हो, शहीद व्यक्ति का परिवार आदि भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र की श्रेणी में हैं।
- केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी आवास योजना का लाभ ले चुके परिवार को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- क़ानूनी रूप से विवादित ज़मीन पर आवास बनाने के लिए योजना में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए परिभाषित परिवार में आवेदक व्यक्ति उसकी पत्नी या पति तथा बच्चे शामिल हैं।
- वृद्ध व्यक्ति जो आवेदक के ऊपर आश्रित हैं वे भी आवेदक के परिवार में शामिल किए जाएँगे।
पीएम आवास योजना का लाभ कैसे लें
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सबसे पहले योजना के निर्देशानुसार अपनी पात्रता की जाँच करें। इसके बाद अपने व्यक्तिगत दस्तावेज, पारिवारिक दस्तावेज जैसे परिवार राशन कार्ड, लेबर कार्ड, बैंक से संबंधित दस्तावेज तथा जिस भूमि पर मकान बनाना हैं उससे संबंधित सभी दस्तावेज को इकट्ठा करके उनकी एक-एक फ़ोटोकॉपी करवा ले।
पीएम आवास योजना की आधिकारिक जानकारी आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर देख सकते हैं।
इसके बाद अपने गाँव के ग्राम पंचायत कार्यालय में जाये तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करने का आग्रह करें। पंचायत द्वारा आपको आवेदन फ़ार्म दिया जाएगा इसमें माँगी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक बिना त्रुटि किए भरें। इसके बाद योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।
अब आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवा दे। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपकी पात्रता की जाँच की जाएगी तथा आपके वर्तमान घर तथा ज़मीन की भौतिक जाँच की जाएगी। योजना की शर्तों के अनुसार अंतिम रूप से पात्र पाए जाने पर आर्थिक सहायता राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जायेगी।