राज्य के अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से जीवनदायी योजना। अब राज्य सरकार देगी अनाथ बच्चों को खर्चा। जी हाँ! आज हम आपको राज्य सरकार द्वारा जारी पालनहार योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार अनाथ तथा बेसहारा बच्चों को जीवन व्यापन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक प्रक्रिया की जानकारी नीचे लेख में बताई गई हैं।
पालनहार योजना
पालनहार योजना एक राज्य प्रायोजित योजना हैं जिसका संचालन राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हैं। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार राज्य के अनाथ तथा बेसहारा बच्चों को हर माह आर्थिक सहायता दे रही हैं। इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हैं या वे किसी कारावास में हैं।
पालनहार योजना के अंर्तगत बच्चे की स्थिति के अनुसार उसे सहायता राशि दी जाती हैं। इस राशि के वितरण की जानकारी आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से जान सकते हैं।
पलानहार योजना में दिये जाने वाली अनुदान राशि
बालक की श्रेणी | 0 से 6 वर्ष की आयु | 7 से 18 वर्ष की आयु |
अनाथ | 1500/- प्रतिमाह | 2500/- प्रतिमाह |
शेष | 500/- प्रतिमाह | 1000/- प्रतिमाह |
इसके अतिरिक्त लाभार्थी बच्चे को स्टेशनरी, किताबें, तथा अन्य सामग्री ख़रीदने हेतु 2000/- रुपए वार्षिक अनुदान भी दिया जाता हैं।
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योजना में निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
पलानहार योजना में पात्रता शर्तें
- योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं या स्थाई निवासी के रूप में राजस्थान में कम से कम पिछले 3 वर्ष से रह रहे हो।
- ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों में माता व पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो।
- जिनके माता-पिता में किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो तथा दूसरा आजीवन कारावास में हो।
- माता-पिता दोनों को ही आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया गया हो।
- सिलिकोसिस, HIV, एड्स या कुष्ठ रोग से प्रभावित अभिभावकों के बच्चे भी योजना का लाभ ले सकते हैं।
- पुनर्विवाहित महिला के बच्चे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- विधवा या तलाकशुदा महिला के बच्चे भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं बशर्ते महिला की वार्षिक आय 1 लाख 20 हज़ार रुपए से कम हो।
- तलाकशुदा महिला के पास कोर्ट से प्राप्त तलाक़ की डिक्री होना ज़रूरी हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का आंगनबाड़ी तथा विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य हैं।
इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को ही दिया जाएगा। अगर 18 वर्ष की आयु होने के बाद भी बच्चे ने 12वीं कक्षा पास नहीं की हैं तो उसे अतिरिक्त एक और वर्ष अर्थात् 19 वर्ष का होने तक योजना के अन्तर्गत आर्थिक लाभ दिया जायेगा।
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Rajasthan Palanhar Yojana Details PDF
राजस्थान सरकार द्वारा जारी पलानहार योजना की संपूर्ण आधिकारिक जानकारी इस योजना की PDF के माध्यम से देख सकते हैं। यह पीडीएफ़ आप नीचे दिए गए बटन से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस पीडीएफ़ के अंदर योजना की सामान्य जानकारी से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक की संपूर्ण जानकारी दी हुई हैं। इस आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आसान भाषा में नीचे बताई जा रही हैं।
ज़रूरी दस्तावेज
- आवेदन करने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, फोटो, आंगनबाड़ी या विद्यालय में प्रवेश का प्रूफ, आदि।
- अनाथ बच्चे के लिए उसके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त अभिभावकों के लिए संबंधित कारण का प्रूफ।
- विधवा, तलाकशुदा के बच्चों के लिए माता का आय प्रमाण पत्र तथा विधवा या तलाकशुदा से संबंधित प्रमाण पत्र जो कोर्ट द्वारा जारी किया गया हो।
- इसके साथ ही बच्चे का नाम माता के जन आधार से जुड़ा होना अनिवार्य हैं।
पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजस्थान सरकार द्वारा जारी पलानहार योजना का लाभ लेने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.jansoochna.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करवा सकते हैं।