झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देगी। इससे महिलाये समाज में गरिमापूर्ण जीवनयापन व्यतीत कर सकेगी। इस योजना में सरकार द्वारा 2,00,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना की शुरुआत 6 मार्च 2024 को वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की 7 विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान करते हुए की गई। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को पुनर्विवाह पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना
झारखंड सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देना है जिससे वह इस समाज में सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के आत्मविश्वास व सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का संचालन महिला बाल विकास व समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
यदि आप भी झारखंड राज्य की विधवा महिला है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 2 लाख रुपये की सहायता या प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को पुनर्विवाह के बाद एक साल के भीतर इस योजना हेतु आवेदन करना पड़ेगा।
विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आवश्यक योग्यताएं
यदि आप भी मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना में आवेदन करना चाहती है तो हम बता दे की इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्न योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है-
- मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना में आवेदन करने के लिए महिला का झारखंड की मूल निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना में आवेदन करते समय महिला का विवाह योग्य होना आवश्यक है।
- इसमे आवेदन करने के लिए पुनर्विवाह प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।
- महिला के पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
- महिला का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- सरकारी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी या आयकर दाता श्रेणी की महिलाएं इस योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आवेदिका महिला का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- आयु प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- स्व घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफ़लाइन रखी गई है, आप नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है-
- सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जाना है।
- अब आपको मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- इसके बाद इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सम्पूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करे।
- इसके बाद इस योजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की छायाप्रतिलिपि (फोटोकॉपी) को आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न करे।
- इस आवेदन फॉर्म को वापिस कार्यालय में जमा करा दे।
- आवेदन फॉर्म जमा कराने के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- पात्र पाये जाने पर योजना की सहायता राशि आपके अकाउंट में डाल दी जायेगी।
हमारे द्वारा बताई गई आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते है।
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विधवा पुनर्विवाह योजना क्या है?
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा विधवा महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में सरकार द्वारा 2,00,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में सरकार राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देगी।