राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से Mukhyamantri Rajshree Yojana का संचालन किया गया। राजश्री योजना के माध्यम से सरकार बालिका के जन्म पर 50,000/- रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान करती हैं। इस योजना का लाभ किन बालिकों को दिया जाता हैं? इसके लिए पात्रता क्या हैं? तथा योजना में देय राशि कैसे प्राप्त होगी? इन सभी की जानकारी लेख में बताई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना
राजश्री योजना राजस्थान राज्य की जानकल्याणकारी योजना हैं। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई। योजना को शुरू करने के लिए सरकार का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति को मज़बूत करना हैं। योजना के माध्यम से 1 जून 2016 के बाद जन्मी हुई बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा हैं।
राजश्री योजना में पंजीकृत बालिका के लिए सरकार 50,000/- रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान करती हैं। इस राशि का वितरण बालिका के जन्म से लेकर उसके कक्षा 12 उत्तीर्ण करने तक किस्तों के माध्यम से दी जाती हैं। इसके लिए किस्त की राशि तथा कालक्रम निर्धारित किया गया हैं। योजना में देय राशि की वितरण प्रक्रिया का कालक्रम लेख में नीचे सारणी के माध्यम से बताया गया हैं।
Rajshree Yojana Amount
किस्त प्रदान करने का समय | किस्त राशि |
---|---|
बालिका के जन्म के समय | 2,500/- रुपए |
टीकाकरण के 1 वर्ष पश्चात | 2,500/- रुपए |
कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर | 4,000/- रुपए |
कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर | 5,000/- रुपए |
कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर | 11,000/- रुपए |
कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर | 25,000/- रुपए |
कुल देय राशि | 50,000/- रुपए |
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किस्त प्राप्ति के लिये शर्ते
मुख्यमंत्री राजश्री योजना में बालिका के पंजीकरण के बाद योजना में देय राशि किस्तों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक किस्त के लिए देय राशि तथा शर्त निर्धारित की गई हैं। योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए इन शर्तों के अनुसार चलना अनिवार्य होता हैं।
उदाहरण के लिए कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका को 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाती हैं। इसके बाद अगली किस्त तभी प्राप्त होती हैं जब बालिका कक्षा 10 में प्रवेश करती हैं। यदि बालिका कक्षा 10 में प्रवेश नहीं लेती हैं तो उसे योजना की किस्त प्राप्त नहीं होगी। यही नहीं इसके आगे की भी कोई राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
इस तरह से यह योजना बालिकाओं की शिक्षा प्राप्ति में सहायक हैं। इसके ज़रिए बीच में ही अध्ययन छोड़ देनें वाली बालिकाओं की संख्या में कमी होगी तथा बालिकाओं का समाज में शैक्षिक स्तर बढ़ेगा।
योजना के उद्देश्य तथा लाभ
- राजश्री योजना से राज्य में बालिकाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी।
- बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक सरकार द्वारा अनुदान मिलेगा।
- कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने में सहायता प्राप्त होगी।
- बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी होगी।
- समाज में लिंगानुपात स्थित होगा।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- परिवार तथा समाज के विकास में बालिकाओं की भागीदारी निर्धारित करना।
पात्रता
राजश्री योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का जननी सुरक्षा योजना से जुड़े हॉस्पिटल में होना आवश्यक हैं। बालिका के माता-पिता राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए तथा वर्तमान में किसी भी सरकारी में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होने चाहिए। अभिभावकों के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड होना चाहिए।
यदि बालिका का जन्म राजस्थान राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में हुआ हैं तो जन्म से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेज तथा प्रमाण के आधार पर राजस्थान राज्य के किसी भी हॉस्पिटल (जो जननी सुरक्षा योजना में पंजीकृत हो) से Mukhyamantri Rajshree Yojana में पंजीकरण करवाया जा सकता हैं।
Mukhyamantri Rajshri Yojana Registration
मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पंजीकरण बालिका के जन्म के समय ही करवाया जाता हैं। इसके लिए संबंधित हॉस्पिटल में ही बालिका के अभिभावक से संबंधित दस्तावेज तथा ममता कार्ड की फोटो कॉपी के साथ आवेदन पत्र जमा करवाना होता हैं। आवेदन करने के बाद योजना के पैसे पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में प्राप्त होते हैं।