कोविड-19 के बाद कई बच्चे अनाथ हो गए, कुछ बच्चों के माता या पिता मे से एक व कुछ बच्चों के माता व पिता दोनों की ही इस कोरोना वायरस में मृत्यु हो गई। इस तरफ ध्यान देते हुए उत्तरप्रदेश व हरियाणा दोनों ही राज्य सरकारों के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता, मुफ़्त शिक्षा, विवाह में सहायता, व अन्य आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हरियाणा
हरियाणा में राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए पात्र अनाथ बच्चों को सरकार के द्वारा निम्न लाभ दिए जायेंगे-
- इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2500/- रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- इसके अलावा शिक्षा व अन्य खर्चों के लिए 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष की सहायता राशि भी दी जायेगी।
- इस योजना के अंतर्गत बाल सेवा संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए आवर्ती जमा खाते खोले जायेंगे। इस राशि को RD खाते से 21 वर्ष की आयु के बाद निकाला जा सकता है।
- कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बाल सेवा संस्थानों के खातों में प्रतिवर्ष 15000/- रुपये प्रतिबच्चे के हिसाब से डाले जायेंगे।
इनके अलावा कोविड-19 में अनाथ हुई लड़कियों को अलग से सहायता प्रदान की जायेगी। इन्हे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मुफ़्त शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा इसके साथ ही अनाथ लड़कियों को आवासीय स्थान भी दिया जायेगा। सरकार द्वारा अनाथ लड़कियों के विवाह में भी सहायता राशि प्रदान की जायेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार अनाथ बालिकाओं के खाते में 51,000/- रुपये की राशि डाल देगी जो उन्हे विवाह पर ब्याज सहित मिलेगी। इसके अलावा सरकार 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को फ्री लैपटॉप व टेबलेट भी प्रोवाइड करेगी।
उत्तरप्रदेश बाल सेवा योजना
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 में अनाथ बच्चों के लिए Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से वह बच्चे जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु हो गई है को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जायेगी। इसके अलावा यदि किसी बच्चे के माता व पिता दोनों की कोविड-19 में मृत्यु हो गई है तो उन्हे बाल संरक्षक गृह भेजा जायेगा।
इस योजना के द्वारा सरकार अनाथ बच्चों को निम्न लाभ प्रदान करेगी-
- जिन बच्चों के माता या पिता में से एक की मृत्यु कोविड-19 में हुई है उन्हे 4000/- रुपये की सहायता राशि प्रतिमाह दी जायेगी।
- इसके साथ ही यदि बच्चे के माता व पिता दोनों की ही मृत्यु कोविड-19 में हो गई है तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल संरक्षक गृह भेजा जायेगा।
- इसके अलावा सरकार अनाथ लड़कियों के विवाह में भी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को फ्री लेपटॉप या टेबलेट प्रोवाइड किया जायेगा।
उत्तरप्रदेश में लगभग 1000 बच्चों को इस योजना से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। सरकार द्वारा अनाथ बालिकाओं के विवाह पर 1,01,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बाल गृह व अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षा के साथ निवास करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नीचे लिस्ट में दी गई है-
- सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत/विकाशखण्ड/जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास जाना है।
- इसके बाद आपको उनसे इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सम्पूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करे।
- इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटेच करे।
- अब इस आवेदन फॉर्म को कार्यालय अधिकारी के पास जमा कर दे।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
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मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना क्या है?
कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनके संरक्षण के लिए हरियाणा व उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना को प्रारंभ किया गया।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का फॉर्म कैसे भरें?
आप अपने दस्तावेजों के आधार पर पूछी गई जानकारी आवेदन फॉर्म में दर्ज कर इसे भर सकते है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ कैसे लें?
आप नजदीकी पंचायत या जिला कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते है, जिसके बाद आपको इसका लाभ मिल प्रारंभ हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब शुरू हुई?
कोविद-19 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाल सेवा योजना को शुरू किया था।
मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना कितने जिले में संचालित है?
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन हरियाणा व उत्तरप्रदेश राज्य की सभी जिलों में किया जा रहा है।